अटल पेंशन योजना
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अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) 18-40 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
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स्रोत और संदर्भ
अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) 18-40 आयु वर्ग के सभी बचत खाताधारकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच दीर्घायु जोखिमों को भी संबोधित करती है और श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति तक स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
ए.पी.वाई. का फोकस
यह योजना मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षित है.
ए.पी.वाई. सब्सक्राइबर अंशदान चार्ट -
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl/conspire subtleties/APY_Subscribers_Contribution_Chart_1.pdf
विलंब के लिए जुर्माना
ए.पी.वाई. के तहत, व्यक्तिगत ग्राहकों के पास मासिक आधार पर योगदान करने का विकल्प होगा। विलंबित भुगतानों के लिए बैंक अतिरिक्त राशि एकत्र करेंगे, ऐसी राशि न्यूनतम 1 रुपये प्रति माह से लेकर 10/ - रुपये प्रति माह तक होगी जैसा कि नीचे दिखाया गया है:
• 100 रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 1 रुपये प्रति माह.
• 101 से 500/ - रुपये प्रति माह तक के योगदान के लिए 2 रुपये प्रति माह.
• 501/ - से 1000/ - प्रति माह के बीच योगदान के लिए 5 रुपये प्रति माह।
• 1001/ - रुपये प्रति माह से अधिक के योगदान के लिए 10 रुपये प्रति माह।
ब्याज/जुर्माने की निश्चित राशि ग्राहक के पेंशन कोष के हिस्से के रूप में रहेगी.
अंशदान राशि के भुगतान को बंद करने से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे:
• 6 महीने बाद अकाउंट फ्रीज हो जाएगा.
• 12 महीने के बाद खाता निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
• 24 महीने बाद खाता बंद कर दिया जाएगा।
एपीवाई के तहत शिकायत दर्ज करना
अभिदाता किसी भी समय निम्नलिखित लिंक पर जाकर नि:शुल्क और कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकता है: www.npscra.nsdl.co.in >>होम >> चयन करें: एन.पी.एस.- लाइट या सी.जी.एमएस. के जरिए
शिकायत करने वाले सब्सक्राइबर द्वारा दर्ज की गई शिकायत के लिए एक टोकन नंबर आवंटित किया जाएगा। सब्सक्राइबर 'पहले से पंजीकृत शिकायत/पूछताछ की स्थिति की जांच करें' के तहत शिकायत की स्थिति की जांच कर सकता है
हेल्पलाइन नंबर -ए.पी.वाई. योजना के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-069 . है
60 साल की उम्र तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने पर
60 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर ग्राहक को निम्नलिखित तीन लाभ प्राप्त होंगे:
(I) न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:ए.पी.वाई. के तहत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु तक 1000 रुपये प्रति माह या 2000 रुपये प्रति माह या 3000 रुपये प्रति माह या 4000 रुपये प्रति माह या 5000 रुपये प्रति माह की गारंटी न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी।.
(ii) जीवनसाथी को न्यूनतम पेंशन राशि की गारंटी:सब्सक्राइबर की मृत्यु के बाद, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी की मृत्यु तक, सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।.
(iii) अभिदाता के नॉमिनी व्यक्ति को पेंशन राशि की वापसी: अभिदाता और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, अभिदाता का नॉमिनी 60 वर्ष की आयु तक संचित पेंशन धन प्राप्त करने का हकदार होगा।
अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में योगदान धारा 80सी.सी.डी.(1) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन.पी.एस.) के समान कर लाभ के लिए पात्र है।
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (60 वर्ष की आयु से सेवानिवृत्त होना):
सब्सक्राइबर को केवल उसके द्वारा ए.पी.वाई. में किए गए योगदान को उसके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ वापस किया जाएगा (खाता रखरखाव शुल्क काटने के बाद).
हालांकि, उन ग्राहकों के मामले में जो 31 मार्च 2016 से पहले योजना में शामिल हुए और सरकारी सह-अंशदान प्राप्त किया, उन्हें सरकारी सह-अंशदान और उस पर अर्जित आय प्राप्त नहीं होगी, यदि वह 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनता है।
60 वर्ष से पहले मृत्यु होने पर
विकल्प 1:60 वर्ष से पहले यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में ग्राहक के ए.पी.वाई. खाते में योगदान जारी रखने के लिए ग्राहक के पति या पत्नी के पास विकल्प उपलब्ध होगा, जिसे शेष निहित अवधि के लिए, मूल अवधि तक, पति या पत्नी के नाम पर रखा जा सकता है। यदि ग्राहक 60 वर्ष की आयु तक पहुंच गया होगा तो सब्सक्राइबर का/की पति/पत्नी उसकी मृत्यु तक सब्सक्राइबर के समान पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा।
मुझे अपनी पेंशन कब मिलेगी?
पेंशन प्रारंभ होने की आयु 60 वर्ष होगी।
मैं एक स्वावलंबन ग्राहक हूं। क्या मैं अब भी एपीवाई के लिए आवेदन कर सकता हूं?
18-40 वर्ष के बीच की आयु वर्ग के सभी पंजीकृत स्वावलंबन ग्राहक स्वतः एपीवाई में स्थानांतरित हो जाएंगे।
क्या योजना में शामिल होते समय नामांकन प्रस्तुत करना आवश्यक है?
हाँ। एपीवाई खाते में नामित व्यक्ति का विवरण उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
क्या डिफॉल्ट नामित व्यक्ति या रक्त संबंध का कोई प्रावधान है?
यदि ग्राहक अविवाहित है तो वे किसी अन्य व्यक्ति को नामिती के रूप में नामांकित कर सकते हैं और उन्हें शादी के बाद अपने जीवनसाथी का विवरण देना होगा। यदि विवाहित है, तो जीवनसाथी डिफ़ॉल्ट नामिति होगा। जीवनसाथी और नामित व्यक्तियों का आधार का विवरण प्रदान किया जा सकता है।
अंशदान में देरी होने पर क्या होगा?
यदि एपीवाई का अंशदान नियत तिथि से अधिक विलंबित हो जाता है, तो विलंबित अवधि के लिए ग्राहक से अतिदेय ब्याज लिया जाएगा।
मुझे अपने अंशदान की स्थिति के बारे में पता कैसे चलेगा?
पीआरएएन के सक्रिय होने, खाते में शेष राशि, अंशदान क्रेडिट आदि के संबंध में ग्राहकों को समय-समय पर जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस अलर्ट के माध्यम से एपीवाई के ग्राहकों को दी जाएगी या एनएसडीएल द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल/एपीवाई ऐप के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। ग्राहकों को उनके पंजीकृत पते पर वित्तीय वर्ष में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी प्राप्त होगा।
क्या योजना में शामिल होने के लिए आधार संख्या अनिवार्य है?
कोई भी व्यक्ति जो एपीवाई के तहत इस तरह के लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है, उसे आधार नंबर होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण के तहत नामांकन कराना होगा।
क्या केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का कर्मचारी और/या एनपीएस ग्राहक एपीवाई की सदस्यता ले सकता है?
हां, 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के भीतर का कोई भी भारतीय नागरिक, इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों का लाभ उठाने के लिए, सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी रोजगार की स्थिति होने के बावजूद भी एपीवाई योजना में शामिल हो सकता है। इसके अलावा, एक मौजूदा एनपीएस ग्राहक भी एपीवाई का ग्राहक बन सकता है, यदि वह इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत लाभों का लाभ उठाने के लिए बुनियादी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है।
क्या मैं बचत बैंक खाते के बिना एपीवाई खाता खोल सकता हूं?
नहीं, बचत बैंक खाता / डाकघर एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता अनिवार्य है।
नहीं, बचत बैंक खाता / डाकघर एपीवाई में शामिल होने के लिए बचत बैंक खाता अनिवार्य है।
https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl/conspire

