राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
दिशा-निर्देश
दिनांक 08.2024
1. योजना का नाम इस योजना का नाम 'रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना' होगा।
2. पात्रता :- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के परिवार पात्र होंगे।
3. योजना को लागू करने की तिथि यह योजना दिनाक 01.09.2024 से सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।
4. नोडल विभाग - इस योजना का नोडल विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान होगा।
5. अनुदान राशि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को माह में अधिकतम एक गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सब्सिडी योजनान्तर्गत देय सब्सिडी उपरान्त मात्र रू. 450/- में देय होगा।
स्पष्टीकरण (क)- योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्जवला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (राजस्थान राज्य के) के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को गैस सिलेण्डर निर्धारित राशि जमा कर गैस एजेन्सी से डिलीवरी प्राप्त करने पर रू. 450/- से अधिक भुगतान की गई अन्तर राशि परिवार के मुखिया के जनाधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में राज्य सरकार द्वारा जमा करायी जाएगी।
स्पष्टीकरण (ख)- योजना में माह की गणना माह की प्रथम तारीख से अंतिम तारीख तक की जाएगी। उदाहरणतः उपभोक्ता द्वारा 1 जनवरी को एक गैस सिलेण्डर एवं 31 जनवरी को दूसरा गैस सिलेण्डर की डिलीवरी ली गयी है तो एक सिलेण्डर के लिए ही अनुदान देय होगा। यदि प्रथम गैस सिलेण्डर 29 जनवरी को, द्वितीय गैस सिलेण्डर 2 फरवरी को एवं तीसरा सिलेण्डर 21 मार्च को डिलीवर किया गया है तो प्रति माह एक गैस सिलेण्डर हेतु अनुदान देय होगा।
6. पंजीकरण (सीडिंग) की प्रक्रिया रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के ऐसे परिवार पात्र होंगे जिनके द्वारा ई-केवाईसी करवाई जा चुकी है। ऐसे परिवारों को रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने राशन कार्ड को एलपीजी आई.डी व जनाधार से सीडिंग करवाये जाने पश्चात ही सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो पायेगा।
वर्तमान में सीडिंग का कार्य ई-मित्र व उचित मूल्य दुकानों पर स्थापित पोस मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के लाभ हेतु उपभोक्ता को नजदीकी ई-मित्र या उचित मूल्य दुकानों पर जाकर सीडिंग करवाये जाने का प्रावधान उपलब्ध करवाया जा चुके हैं।
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